rajasthan assembly elections 2023: विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध प्रवर्तन एजेन्सियों की बैठक आयोजित
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुखराज सैन के निर्देशन पर जिला
परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया में अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में विधानसभा चुनावो के संबंधों में की गई बैठक
दिसम्बर 2023 तक की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे धारा 144 के प्रावधान
अलवर: विधानसभा आम चुनाव 2023 की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने को मद्देनजर रखते हुए जिले में धारा 144 लगाई गई है जो आगामी आगामी आदेश तक प्रभावी गी जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पुखराज सेन द्वारा जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी
भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल, बन्दूक आदि एवं अन्य धारदार हथियार जैसे गंडासा फर्सी तलवार भला कृपा चाकू, गुप्ती, त्रिशूल कटार धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे कार जैसे साठी डण्डा, पत्थर ईंट आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा ना ही राय लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक बल होमगार्डस एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह जादेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा पुलिस थाने में जमा कराने हेतु ले जाने पर एवं राष्ट्रीय राइफल एसोशियन के यह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है सरकारी एवं निजी बैंकों में सुरक्षा हेतु लगाये हुए सुरक्षा गार्ड पर यह आदेश लागू नहीं होगे दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं। लाठी/ बैसाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि अलवर जिले की राजस्थ सीमा के बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा मे उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग अथवा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी मी सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी जुलूस सभा, धरना भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं ना ही व्यि प्रसारण यन्त्र का प्रयोग करेगा। ध्वनि प्रसारण यन्त्र हेतु अनुमति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रात बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि प्रसारण यन्त्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिसमें यातायात व्यवस्था जन व्यवस्था एवं जनशांति विशुब्ध हो यह प्रतिबन्ध बारात एवं यात्रा पर लागू नहीं होगा।
आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचानेवाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा न ही ऐसा कोई भाषण और उदबोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा गा करवाएगा, न ही किसी
एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकॉर्डर, लाउड स्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया तथा फेसबुक, ट्वीटर, वास्टअप यू टूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उत्साद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति पत्र नहीं करेगा. नाही करवायेगा और ना ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा और न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा / करवायेगा किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही अन्य किसी को सेवन करायेगा अथवा ना ही मंदिरोयन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और ना ही इस हेतु किसी दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस (ई) पर मंदिरा विक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसारण हेतु पानी से यातायात बाधित नहीं करेगा/नाही करवायेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्यान प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा / ना ही करवायेगा। आदेशों में कहा गया है कि मंदिर मस्जिद, गिरिजाघरों, गुरुद्वारी या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
यह आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2023 की मध्यरात्रि के लागू होकर दिनांक 5 दिसम्बर 2023 तक की रात्रि तक प्रभावी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।